उत्तराखंड

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी

देहरादून। राज्य के 12 जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन दो चक्रों में संपन्न कराए जायेंगे। नामांकन की पक्रिया 25 जून 2025 से प्रारंभ होगी और पहले चक्र में आगामी 10 जुलाई 2025 तथा दूसरे चक्र में 15 जुलाई 2025 को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। मतगणना 19 जुलाई 2025 को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के निर्वाचन को देखते हुए राज्य में नगरीय क्षेत्रों एवं जनपद हरिद्वार को छोड़कर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग के सभाकक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य के 12 जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन को लेकर तय कार्यक्रम एवं आयोग की तैयारियों की जानकारी दी। इस मौके पर आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल और संयुक्त सचिव कमलेश मेहता भी उपस्थित रहे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनावों के लिए आयोग के द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना के क्रम में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पदों व आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए सोमवार 23 जून 2025 को अधिसूचना जारी करेंगे। आयोग द्वारा दो चक्रों में निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी चक्रों के लिए नामांकन दिनांक 25 जून 2025 से 28 जून 2025 तक पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे होंगे। नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया 29 जून 2025 से 01 जुलाई 2025 तक पूर्वाह्न 8.00 बजे से कार्य समाप्ति तक संपन्न कराई जाएगी। नाम वापसी की तिथि 2 जुलाई 2025 पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक निर्धारित है।

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