उत्तराखंड

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को महिला अधिनियमों के प्रति किया जागरुक

बागेश्वर। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज विकास भवन सभागार, बागेश्वर में महिला अधिकारों एवं अधिनियमों पर आधारित एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ जयेन्द्र सिंह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर एवं डॉ0 मंजूलता यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी ने द्वीप प्रज्जवलन कर किया गया।
कार्यक्रम में डॉ0 मंजूलता यादव जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कहा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को उनके अधिकारों एवं अधिनियमों के बारे में जागरूक करने हेतु इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, साथ ही बाल विवाह रोकथाम समिति एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न समिति के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। कार्यशाला में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेद और प्रतितोष) अधिनिमय 2013, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, एवं बाल विवाह प्रतिषेद अधिनियम 2006 आदि अधिनियमों की सम्पूर्ण जानकारी जानकारी प्रदान की गयी।

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