उत्तराखंड

एसीएस ने राज्य कर, आबकारी, खनन, वन, परिवहन एवं ऊर्जा विभाग की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की

देहरादून। अपर मुख्य सचिव वित्त आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को मुख्य सचिव सभागार, सचिवालय में राज्य कर, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, खनन, वन, परिवहन एवं ऊर्जा विभाग की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सर्वप्रथम विभागवार राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु की गई कार्यवाही तथा राजस्व प्राप्ति हेतु पिछली बैठक में दिए गये निर्देशों की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव द्वारा राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त किये जाने की आवश्यकता को इंगित किया गया तथा सभी विभागों के अधिकारियों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिये गये। समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि आज की तिथि तक राज्य के स्वयं का कर राजस्व में बजट अनुमानों के सापेक्ष लगभग 61 प्रतिशत की प्राप्ति हो चुकी हैं। कर राजस्व से सम्बन्धित प्रमुख विभागों यथा राज्य कर विभाग के अन्तर्गत बजट अनुमानों के सापेक्ष एस0जी0एस0टी0 में 60 प्रतिशत तथा वैट में 69 प्रतिशत की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। इसी प्रकार आबकारी के अन्तर्गत 66 प्रतिशत, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत 64 प्रतिशत, वाहन कर के अन्तर्गत 59 प्रतिशत, ऊर्जा कर राजस्व के अंतर्गत 44 प्रतिशत की प्राप्ति अब तक हो चुकी है। करेत्तर राजस्व से संबंधित प्रमुख विभागों यथा खनन के अन्तर्गत बजट अनुमानों के सापेक्ष 69 प्रतिशत तथा वन के अन्तर्गत 47 प्रतिशत की प्राप्ति हुई है। आनंद बर्धन द्वारा ऊर्जा, वन, तथा एस0जी0एस0टी0 में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति करने हेतु विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में राज्य कर विभाग के अधिकारियों को अपवंचकों पर अंकुश लगाये जाने हेतु उपयोग करने तथा सर्विस सेक्टर से समुचित राजस्व प्राप्ति करने के निर्देश दिए।आबकारी विभाग के अधिकारियों को बकाया वसूली के लिए निर्देशित किया गया।
खनन विभाग के अधिकारियों को समाप्त हो रही स्मंेम एवं ब्समंतंदबमे आदि के नवीनीकरण हेतु समय से पहले आवेदन करने एवं नए क्षेत्रों में अतिरिक्त खनन की सम्भावना हेतु सर्वेक्षण किये जाने, सारे प्रकरणों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने, खनन निदेशालय द्वारा डपदपदह च्संद तथा तदसम्बन्धी स्वीकृतियों की टाइमलाइन निर्गत करने, यथा आवश्यक प्रकरणों में ईसी तत्काल अप्लाई करने तथा 15 दिनों में पुनः समीक्षा बैठक करवाने के निर्देश दिए गए।

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