पौड़ी में मासूम को हवस का शिकार बनाने वाले को कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा
पौड़ी। लैंसडाउन थाने के अंतर्गत दुराचार के दो साल पुराने प्रकरण में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 6 साल की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने ये फैसला सुनाया, साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता बिजेंद्र सिंह रावत जानकारी देते हुए बताया कि लैंसडाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत 18 जनवरी 2020 का दुराचार का एक मामला कोर्ट में आया था। जहां लैंसडाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही युवक मोनू उर्फ चीना (25) ने एक गांव में अपनी बुआ की शादी में आयी 4 वर्षीय नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था। घटना परिजनों को तब पता चली, जब नाबालिग काफी देर तक दिखाई नहीं दी। परिजनों ने काफी ढूंढ़-खोज की, लेकिन नाबालिग का कहीं कोई पता नहीं चला। इस पर पिता ने 18 जनवरी की दोपहर पुलिस को सूचना दी।
जिस पर परिजनों के साथ पुलिस ने भी उसे आसपास के क्षेत्र और जंगल में ढूंढना शुरू किया। काफी खोजबीन करने के बाद नाबालिग जंगल में मोनू उर्फ चीना के साथ दिखाई दी। शासकीय अधिवक्ता बिजेंद्र सिंह ने बताया कि इस दौरान मोनू उर्फ चीना अश्लील अवस्था में पाया गया। यही नहीं नाबालिग के शरीर पर जख्म भी पाए गए। जिसके बाद पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां न्यायालय ने मोनू उर्फ चीना को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में 6 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।